अदालती कार्यवाही के लाइव-स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए प्रारूप मॉडल नियम
ई-समिति ने सभी हितधारकों से सुझाव और इनपुट आमंत्रित करने के लिए अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए ड्राफ्ट मॉडल नियम जारी किए
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति एक ऐसी न्यायिक प्रणाली की परिकल्पना करती है जो न्याय वितरण प्रणाली से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिक सुलभ, कुशल और न्यायसंगत हो। न्याय तक पहुँचने का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत, लाइव अदालती कार्यवाही तक पहुँचने का अधिकार शामिल है। अधिक पारदर्शिता, समावेशिता और न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए, ई-समिति ने प्राथमिकता पर अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की परियोजना शुरू की है। यह वास्तविक समय के आधार पर नागरिकों, पत्रकारों, नागरिक समाज, शिक्षाविदों और कानून के छात्रों के लिए सार्वजनिक हित के मामलों सहित लाइव अदालती कार्यवाही तक पहुंच को सक्षम करेगा, जो अन्यथा भौगोलिक, तार्किक या बुनियादी ढांचे के मुद्दों के कारण संभव नहीं था।
ड्राफ्ट मॉडल नियमों में स्वप्निल त्रिपाठी बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (2018) 10 SCC 639 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्रतिपादित सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया है, जिसमें वादियों की निजता और गोपनीयता की चिंताएं शामिल हैं और गवाह, व्यापार गोपनीयता से संबंधित मामले, केंद्रीय या राज्य कानून द्वारा निर्धारित कार्यवाहियों या परीक्षणों तक पहुंच पर रोक या प्रतिबंध और कुछ मामलों में मामले की संवेदनशीलता के कारण बड़े सार्वजनिक हित को बनाए रखने के लिए। ये मसौदा मॉडल नियम लाइव स्ट्रीमिंग और अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के लिए एक संतुलित नियामक ढांचा प्रदान करते हैं।